दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला है कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की यह दूसरी याचिका है जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संवैधानिक प्राधिकारियों से संपर्क करने को कहा. उच्च न्यायालय ने कहा, ”कभी-कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन रखना पड़ता है, लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है।”