केंद्र सरकार ने धारा 80जी(2)(बी) of the Income Tax Act of 1961 के तहत दिनांक 01.10.2017 से श्री राम ट्रस्ट
को ऐतिहासिक महत्व के स्थान और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से
इसलिए मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए किया गया दान कटौती के लिए पात्र (ALLOWED) है।
श्री राम ट्रस्ट को मंदिर के नवीनीकरण/मरम्मत (REPAIR & MAINTENANCE) के लिए दान की गई राशि का 50% धारा 80जी
के तहत कटौती के लिए पात्र(ALLOWED) है। मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए दान कटौती के लिए
पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, धारा 80जी के तहत यह 50% कटौती योग्यता सीमा (qualifying limit) के अधीन होगी।
जिन करदाताओं ने नई कर व्यवस्था (NEW TAX REGIME) के तहत अपना आईटीआर दाखिल करना चुना है, वे इस लाभ के
हकदार नहीं हैं। इसलिए, यदि आपने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, तो आप अपना आईटीआर दाखिल करते समय
किसी भी धारा 80जी कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं। दानकर्ता नकद या चेक के माध्यम से किए गए दान के लिए
कटौती का दावा कर सकता है। हालाँकि, नकद दान 2,000 रुपये से अधिक कटौती के लिए पात्र नहीं हैं।
साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वस्तु के रूप में किया गया दान इस प्रावधान के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है।